Investment
हर आदमी अपने बुरे वक्त के लिए अपना कुछ ना कुछ पैसा कहीं ना कहीं अवश्य निवेश करता है और जब निवेश करता है तो एक बात दिमाग में अवश्य उसके घर करती है कि वह यह पैसा कब निकाल सकता है , यह पैसा उसे कब मिलेगा तो हम आज बात कर रहे हैं म्यूच्यूअल फंड की , कि म्यूचुअल फंड में आपकी जमा राशि आप कब निकाल सकते हैं यह एक बहुत ही असाधारण सा सवाल है किंतु इसका जवाब बड़ा ही साधारण है आप म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी इन्वेस्ट को जब मर्जी म्युचुअल फंड से निकाल सकते हैं सबसे बड़ा फायदा यही है, म्यूचुअल फंड में जमा राशि निवेशक बहुत सरलता से निकाल सकता है या यूं कहें कि बुरे वक्त में पैसा या आवश्यकता पड़ने पर पैसा जब मर्जी निकाल सकते हैं आप हम बात तरलता की कर रहे हैं तो म्यूच्यूअल फंड में पैसे की लिक्विडिटी 110% है| जो आप जब मर्जी निकाल सकते हैं किंतु अधिकांश AMC'S में यदि आप 1 साल से पहले निवेशक राशि निकालते हैं तो आपको एक परसेंट एग्जिट लोड के रूप में AMC's को देना पड़ता है यह एक परसेंट आपकी निवेश की गई राशि पर लगता है 1 साल के बाद आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता यदि आप SIP के जरिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यह ध्यान अवश्य रखें कि म्यूचुअल फंड में 1 साल की अवधि आप की डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से गिना जाता है ना की डेट ऑफ स्टार्ट से यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यदि आप टैक्स सेविंग म्युचुअल फंड यानी कि पैसा निवेश करते हैं तो इसमें डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से 3 साल lock रहता है यानी कि आप किसी भी सूरत में 3 साल से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते किंतु टैक्स सेविंग स्कीम्स को देखते हुए मार्केट में जितने भी साधन उपलब्ध है उसमें सबसे कम समय टैक्स सेविंग म्युचुअल फंड का ही है
पैसा आप जब मर्जी जमा कर सकते हैं जब मर्जी निकाल सकते हैं जब मर्जी अपनी SIP को बंद कर सकते हैं यानी कि इसके लिए हम कहते हैं कि यह अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट के जैसा है
👉 किसी भी निवेश से पूर्व अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है निवेश करने से पहले योजना से संबंधित दस्तावेजों को ध्यान पूर्वक पढ़ ले